
इन्नोवेस्ट न्यूज़ – 31 मई
जारी हुआ जिलाधिकारी का फरमान
कोरोना कर्फ्यू पर रविवार को आये राज्य सरकार के फैसले के बाद आज वाराणसी प्रशासन ने अपन गाइड लाइन जारी किया। दुकानदारों में छूट को लेकर उधेडबुन था लेकिन देर से ही सही पांचवी बार कोरोना तालाबंदी के लिए जिलाधिकारी का आधिकारिक स्पस्टीकरण आ ही गया। पिछली बार की ही तरह इस बार भी पुराने नियमों का हवाला है। आइये जानते है 7 जून तक के सुबह सात बजे तक प्रभावी रहने वाले कोरोना बंदी का पूरा विवरण जानते है ….
1 जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन व जनसामान्य का मेडिकल कारण या सामान खरीदने के अलावा घर से बाहर निकलना प्रतिबन्धित किया जाता है।
2 जनपद वाराणसी में समस्त प्रकार की दुकान, शाॅपिंग काॅम्प्लेक्स, माॅल, व्यापारिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान, धार्मिक प्रतिष्ठान जो नीचे उल्लिखित श्रेणी से बाहर हैं, बंद रहेंगे। किसी भी तरह की सार्वजनिक व धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी।
3 इस दौरान दूध, सब्जी, ब्रेड, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें, मिठाई की दुकानें, आबकारी दुकानें, सब्जी मण्डी/फल मण्डी व इनकी फुटकर दुकानें आदि अपरान्ह 04.00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के पालन तथा सेनेटाइजर एवं मास्क के प्रयोग की अनिवार्यता के साथ खोली जा सकती हैं।
4 जनपद में चल रहे निर्माण कार्योें से सम्बन्धित विद्युत, हार्डवेयर एवं बिल्डिंग निर्माण सामग्री की दुकानें अपरान्ह 04.00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के पालन तथा सेनेटाइजर एवं मास्क के प्रयोग की अनिवार्यता के साथ खोली जा सकती हैं।
5 जनपद में इलेक्ट्रानिक दुकानें, इलेक्ट्रिक दुकानें, घड़ी की दुकानें व मोबाईल की दुकानें अपरान्ह 04.00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के पालन तथा सेनेटाइजर एवं मास्क के प्रयोग की अनिवार्यता के साथ खोली जा सकती हैं।
6 आगामी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत जनपद में स्टेशनरी की दुकानें व काॅपी-किताब की दुकानें अपरान्ह 04.00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के पालन तथा सेनेटाइजर एवं मास्क के प्रयोग की अनिवार्यता के साथ खोली जा सकती हैं।
7 मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, सर्जिकल दुकानें, चश्में की दुकानें, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके आफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, हाॅस्पिटल को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सभी कुरियर, ई-काॅमर्स, ट्रांसपोर्ट आफिस, गोदाम व उनके कर्मचारी व वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
8 पेट्रोल पम्प, गैंस एजेंसी, आक्सीजन गैस के वेंडर्स/सप्लायर्स, न्यूज पेपर वेंडर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
9 औद्योगिक गतिविधियां, सरकारी निर्माण कार्य, सरकारी कार्यालय इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
10 इस दौरान आवागमन के सरकारी व निजी साधनों, टैक्सी, आटो, ई-रिक्शा आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
11 बीज व खाद की दुकानें, कीटनाशक दवाओं की दुकानें, कृषि यन्त्रों से सम्बन्धित दुकानें, कोटे की उचित दर की दुकानें व गेहूॅं क्रय केन्द्र इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
12 दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्राॅनिक मीडिया तथा इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्ति इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
13 इस दौरान यात्रीगण, मरीज, कोविड टेस्ट कराने वाले व्यक्तियों तथा वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों के आवागमन व इनके वाहनों/टैक्सी/आटो/व ई-रिक्शा पर प्रतिबंध नहीं होगा।
14 सरकारी कर्मचारीगण अपने कर्मचारी पहचान पत्र के साथ और सभी शहर से गुजरने वाले मालवाहक वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बस स्टैैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट के यात्रीगण अपनी टिकट के साथ प्रतिबंध से मुक्त होंगे।
15 बैंकों, बीमा कम्पनियों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कम्पनियाॅं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बैंक/वित्तीय सेवाओं के कर्मचारियों को उनकी आई0डी0 के आधार पर आने-जाने हेतु रोका न जाये तथा बैंक की अवधि में खुले रहने पर उनके कामकाज में बाधा न डाली जाए।
16 केवल ऐसे रेस्टोरेंट/होटल, होम डिलीवरी करने वाली कम्पनियों जैसे स्वीगी और जोमेटो के किचन जो विभिन्न सरकारी विभागों एवं कोविड तथा नाॅन कोविड मरीजों और डाॅक्टरों के खान-पान की सप्लाई आनलाईन आर्डर लेने के पश्चात करते हैं, को आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के लिए आने-जाने की छूट रहेगी।
17 रोडवेज की बसों में सोशल डिस्टेंन्सिंग के पालन के साथ ही सेनेटाइजर एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा।
18 विद्युत विभाग के ऐसे कर्मचारी जो मीटर रीडरों द्वारा मौके पर उपभोक्ताओं की रीडिंग कर विद्युत बिल उपलब्ध कराने, बिलिंग सेन्टरों पर कार्यरत कार्मिकों तथा विद्युत आपूर्ति व्यवस्था से संबंधित है, को कोरोना कर्फ्यू तथा साप्ताहांत कर्फ्यू एवं लाॅकडाउन में प्रतिबंधों से मुक्त किया जाता है। इन कर्मचारियों का विभागीय परिचय-पत्र ही पास माना जाये। यदि किसी भी ऐसे कर्मचारी के पास विभागीय परिचय-पत्र नहीं है, तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा तत्काल इनका विभागीय परिचय-पत्र बनाया जाये। इन समस्त कर्मचारियों द्वारा मास्क, फिजिकल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य कोविड प्रोटोकाॅल का अनुपालन करते हुए ही कार्य किया जाये।
19 जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा तथा 2 गज सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा। साथ ही महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन करेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही बढ़ाई जाएगी।
TOP NEWS ताजा जानकारी –
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– कोरोना से मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा …
– अनलॉक – 600 से कम केस वाले जिलों में एक जून से सुबह सात शाम सात बजे से खुलेंगे बाजार
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इन्हें भी पढ़िए – …….
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– ए के शर्मा, योगी मंत्रिमंडल में विस्तार या बदलाव !
सुबह शाम कोरोना UPDATE …..
–इन्नोवेस्ट न्यूज़ – कोरोना अपडेट 30 मई शाम 6 तक, आज 54 संक्रमित
–29 मई शाम 6 तक मिले 73 कोरोना संक्रमित, कुल संक्रमितों की संख्या 1363 , 2 की मौत
–28 मई – पहली बार 86 संक्रमित आये सामने , 1498 है कुल संक्रमित , 3 नहीं रहे
बातें काम की ….
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–covid- 19 टीकाकरण रजिस्ट्रेशन अब ग्रामीण क्षेत्रों के पोस्ट ऑफिस में भी
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– #birth death certificate – जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो तो ऐसे करे आवेदन
– कोरोना वैक्सीन लेने से पहले इसे पढ़िए , संक्रमण का नहीं होगा खतरा
– गला खराब हो तो घबरायें नहीं, चिकित्सक को दिखायें
– यदि आप की उम्र 18 साल से अधिक तो कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए ऐसे करे रजिस्टेशन
– आखिर ” Immunity ” आयेगी कहाँ से ….
– कोरोना से जुड़ी जरुरी जानकारी – लक्षण बचाव और उपाय
इन्नोवेस्ट सुप्रभात – आज और बीते कल की जानकारी फ़टाफ़ट अंदाज में
पढ़िए, फटाफट अंदाज में आज की और डिटेल में बीते कल शनिवार की बड़ी खबरें
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धर्म और आध्यात्म खबरें , मंगल और शनिवार को
–जानिए , काशी में योगिनियों की मन्दिर , कब और क्यों आयी काशी
– नृसिंह जयंती – हो यदि शत्रुओं से परेशान तो करें ये उपाय
– धर्मनगरी – आपके पुत्र और परिजन पूर्वजन्म में थे कौन ?
– अपनी बुरी आदतें बदल कर बनें धनवान
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भगवान नृसिंह के जयंती पर अस्सी स्थित मंदिर में महाआरती
– कोरोना शमन के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों का रुद्रभिषेकhttps://youtu.be/hWdpFVFfBkw
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