शहर में 144, सिर्फ रात आठ से दस तक ही आतिशबाजी

शहर में 144, सिर्फ रात आठ से दस तक ही आतिशबाजी


आज की रात यानि दीपावली की रात पर वाराणसी शहर में रात आठ से दस बजे तक ही पटाखे को बजाया जा सकता है । ऐसा जिलाधिकारी द्वारा बुधवार को त्योहारों के मद्देनजर जिले भर में धारा 144 लागू करने के कारण हुआ है । ये सख्ती सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए लागू हैं। जो अगले 26 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। आदेश के अनुसार दीपावली के दौरान साइलेंस जोन अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला हेल्थ केयर सेन्टर, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, धार्मिक स्थल के 100 मीटर के अंदर पटाखें नहीं बजाए जा सकते ।


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