
– यह आदेश आगामी 20 जनवरी तक प्रभावी
वाराणसी जिलाधिकारी ने कोरोना के प्रभावी रोकथाम एवं उससे बचाव हेतु जारी किए आवश्यक दिशा-निर्देश
– जनपद वाराणसी में कक्षा-10 तक के बच्चों एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग का घर से बाहर किसी आकस्मिक परिस्थिति के बिना निकलने की मनाही
– समस्त धार्मिक स्थलों के लोग पीक आवर्स में श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित करने के लिए सुविधाजनक समयसारिणी जारी करें
– सभी दुकानदार, दुकान के कर्मचारी तथा ग्राहक मास्क पहन के रहें
– जनपद में रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक लागू रहेगा।
– बिना कारण के घर से बाहर निकलने पर महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत कार्यवाही
– जनपद के समस्त सार्वजनिक पार्क, समस्त गंगा व वरूणा नदी के घाट, मैदान, स्टेडियम धरना स्थल आदि में सायंकाल 04.00 बजे के बाद जन-सामान्य का आवागमन प्रतिबंधित
– केवल नाव में यात्रा करने वाले पर्यटकों को नाव में आने-जाने की अनुमति , परन्तु इनका घाट पर रूकना या बैठना प्रतिबंधित होगा। गंगा नदी के उस पार रेत पर एकत्रित होना प्रतिबंधित
– सार्वजनिक स्थल पर सभी प्रकार के मनोरंजन के साधनों को भी बन्द करने के आदेश
– स्टेशन, रोडवेज पर लाईन लगाकर आगमन व प्रस्थान सुनिश्चित करायेंगे तथा लोगों के बैठने के स्थान पर एक कुर्सी छोड़कर एक कुर्सी लगाया जाना ।
– केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी कार्यालयों व बैंक, बीमा कार्यालय आदि में केवल उन्हीं व्यक्तियों का जाना अनुमन्य होगा, जिन्हें अत्यन्त आवश्यक कार्य होगा।
– विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 की आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरान्त तहसील दिवस/ थाना दिवस की व्यवस्था स्थगित
– जनपद के सभी तहसील एवं थानों पर जनता की शिकायतों के निस्तारण के लिए शिकायत पेटिका रखी जायेगी , प्रतिदिन शाम को खोलकर नियमानुसार समुचित एवं विधिक कार्यवाही कराते हुए इन शिकायतों का ससमय समाधान हो ।
– सिनेमा हाॅल, रेस्टोरेन्ट/होटल के रेस्टोरेन्ट/फूड ज्वाइंट्स में किसी भी दशा में 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे।
– दुकानों, रेस्टोरेन्ट/होटल के रेस्टोरेन्ट एवं इटिंग ज्वायेंट्स के द्वार पर पल्स आॅक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाये तथा मास्क नही तो सामान नहीं का अनुपालन करें ।
– जनपद के सभी स्पा, जिम, वाटर पार्क, पर्यटन स्थल, आर्किलोजिकल स्थल, म्यूजियम, स्वीमिंग पुल को बन्द किये जाने के आदेश
– आटो रिक्सा/ई-रिक्शा में 04 सवारियों से ज्यादा सवारी नहीं बिठाया जायेगा।
– सभी दुकानदार, दुकान के कर्मचारी तथा ग्राहक मास्क पहन में रहें। बिना मास्क पहने ग्राहकों को किसी भी दशा में कोई सामग्री क्रय-विक्रय नहीं की जायेगी।
– जनपद में सभी प्रकार के रेगुलर, कांट्रेक्चुअल, एड-हाॅक कर्मचारियों एवं सरकारी कर्मचारियों का मास्क पहनना अनिवार्य है। किसी भी कर्मचारी को मास्क नहीं पहनने की दशा में उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी साथ ही एक से अधिक बार गलती करने की दशा में उनका उस दिन का वेतन रोके जाने की कार्यवाही भी की जायेगी।
– राशन की दुकान व अन्य सभी प्रकार की दुकानों में दो गज की दूरी रखते हुए स्थानों पर गोले बनाकर चिन्हांकन किया जाये, ताकि दुकानों पर उपस्थित व्यक्तियों में उचित दूरी बनी रहे।
– कोविड हेल्प डेस्क की अनिवार्यता प्रत्येक व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सरकारी कार्यालयों, संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों में अनिवार्य होगी।
– शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत् शर्तोें/प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगीः-(क) बन्द स्थानों पर हाॅल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 100 व्यक्तियों की संख्या अनुमन्य होगी। ऐसे कार्यक्रमों में आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी।
जिलाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्याः 3 सन् 1897) व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के क्रम में जारी किए गये हैं। आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना किये जाने पर महामारी अधिनियम एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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