
– लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, 1989 की धारा 125 व भा.दं.सं. 1860(आई.पी.सी) की धारा 269,124(A) 153, 153(A) व 188 के अन्तर्गत एफ.आई.आर दर्ज
वाराणसी। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के लिए सभी पार्टियों के प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार अभियान जारी है। विधानसभा निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव आचार संहिता का पालन कराने के साथ ही कड़ी नज़र रखी जा रही है।
इस दौरान पिण्डरा विधानसभा के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय के द्वारा फेसबुक पेज पर प्रधानमंत्री एवं उ.प्र.के मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी प्रसारित करने की शिकायत प्राप्त हुई, जिसकी जांच रिटर्निंग अफसर द्वारा गठित 4 सदस्यीय टीम के माध्यम से कराये जाने पर शिकायत सही पायी गयी। इसके अलावा बिना पूर्व अनुमति के सभा की गयी जिसके दौरान कोविड-19 और आदर्श आचार संहिता के नियमों का उल्लघंन किया गया। इसका संज्ञान लेते हुए जांच आख्या पर पुलिस क्षेत्राधिकारी पिण्डरा के परीक्षणोपरान्त अजय राय के विरुद्ध आज (क्राइम संख्या 56/22) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950,1951,1989 की धारा 125 व भा.दं.सं. 1860(आई.पी.सी) की धारा 269,124(A) 153, 153(A) व 188 के अन्तर्गत एफ.आई.आर दर्ज कराने के साथ ही विवेचना जारी है।
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