
– कर्मचारियों को अतिरिक्त घण्टों के लिए दोगुने पैसे देने का फरमान
वाराणसी । होली के त्योहारी सीजन में ग्राहकों के बढ़े जरूरतों को पूरी करने के लिए दुकानदारों और प्रतिष्ठानो को संचालन के निर्धारित समय से अतिरिक्त समय देने का आदेश वाराणसी के जिलाधिकारी ने मंगलवार की देर रात जारी किया । ये आदेश उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 की धारा-5 एवं 8 तथा नियमावली के नियम-3 एवं 6 तथा शासकीय अधिसूचना के प्राविधानों के अन्तर्गत दिया गया है । होली पर्व 18 मार्च (शुकवार) को है लिहाजा होली पर्व 18 मार्च के पूर्व 15 से 17 मार्च तक दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक खुले रहेंगे, परन्तु इसके पूर्व एवं पश्चात नही। कर्मचारियों से निर्धारित अवधि से अधिक घंटे कार्य लिये जाने पर दोगुने वेतन दर से वेतन का भुगतान करने की भी बात कही गयी है ।
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दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान सुबह 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक 17 मार्च तक खुलेंगे
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