
– मुलाकाती को जेल परिसर में फेस मास्क लगाना अनिवार्य
– बन्दियों से मिलने आने वाले व्यक्ति को दोनों कोरोना टीका लगा होने का प्रमाण-पत्र या उनके पास मुलाकात से 72 घण्टे पहले का आर.टी.पी.सी.आर. कोरोना निगेटिव रिपोर्ट आवश्यक
वाराणसी। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश की कारागारों में बन्द बन्दियों की उनके परिजनों से मुलाकात पर लगाई गयी रोक को शासन द्वारा पुनः बहाल कर दिया गया है। कारागार में निरुद्ध बन्दियों की उनके परिजनों से मुलाकात कराये जाने की स्वीकृति शासन द्वारा शर्तों के अधीन दिया गया हैं। प्रत्येक बन्दी की एक सप्ताह में एक ही व्यक्ति से मुलाकात कराई जायेगी। मुलाकात हेतु आने वाले परिजनों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बन्दियों से मिलने आने वाले व्यक्ति को दोनों कोरोना टीका लगा होने का प्रमाण-पत्र या उनके पास मुलाकात से 72 घण्टे पहले का आर.टी.पी.सी. आर. कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगा।
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