गर्मी के मौसम के प्रकोप को देखते हुए जनपद में कक्षा 10 तक के यू.पी. बोर्ड/सीबीएसई/आईसीएसई/संस्कृत बोर्ड/मदरसा बोर्ड के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों को प्रातः 10:30 बजे तक ही संचालित करने का निर्देश दिया है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत विद्यालयों का संचालन तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है जो 18-05-2022 से 30-06-2022 तक लागू रहेगा। किसी भी विद्यालय के द्वारा यदि आदेश की अवहेलना करने की शिकायत पायी गयी तो उस विद्यालय के खिलाफ सुसंगत धाराओं में सख्त कार्यवाही की जायेगी।
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