हाईकोर्ट मे भी आर्डर सेवेन रूल इलेवन पर सुनवाई पुरी

हाईकोर्ट मे भी आर्डर सेवेन रूल इलेवन पर सुनवाई पुरी


हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में मुकदमे की ग्राह्यता पर आज सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की अदालत में हिंदू पक्ष की तरफ से अजय सिंह और मुस्लिम पक्ष की तरफ से एच एस ए नकवी एडवोकेट ने बहस पुरी की। हाईकोर्ट में ही पुरातात्विक सर्वे रिपोर्ट पर आगामी 28 तारीख को बहस होगी।
बता दे सन 1991 में ज्ञानवापी मंदिर विवाद में व्यासजी व तीन अन्य ने भगवान विश्वेश्वर की तरफ से दान बहादुर सिंह एडवोकेट संकठा तिवारी एडवोकेट के द्वारा एक वाद दाखिल किया गया था जिसमें 1997 में सिविल जज सीनियर डिविजन कि निचली अदालत ने ऑर्डर 7रुल 11 पर हिंदू पक्ष के खिलाफ फैसला सुनाया था जिसके खिलाफ हिंदू पक्ष ने जिला जज की अदालत में रिवीजन फाइल किया था रिवीजन की सुनवाई ए डी जे फर्स्ट रविंद्र नाथ मिश्रा की अदालत में हुई 23 सितंबर 98 को रविंद्र नाथ मिश्रा की अदालत ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया ।

प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश वाराणसी ने प्राचीन मूर्ति भगवान स्वयंभू विश्वेश्वर व अन्य 3 बनाम अंजुमन इंतजमियां मस्जिद के मामले में आज से 24साल पहले फैसला सुनाया था और निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया था
वरिष्ठ अधिवक्ता व बनारस बार के पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि अपने 10 पेज के फैसले में एडीजे प्रथम रविंद्र नाथ मिश्र ने कहा था कि हिंदू धर्म में देवी-देवताओं के दो प्रकार बताए गए हैं जिसमें से एक स्वयंभु है जिसका तात्पर्य होता है कि भगवान प्रकट हुए और दूसरा प्रतिष्ठित होते हैं जिसका तात्पर्य है कि उस जगह पर भगवान की स्थापना होती है जहां तक स्वयंभु का प्रश्न है यह अनादि काल से चला जाने वाला स्वरूप है जबकि प्रतिष्ठित के बारे में उसकी स्थापना का पता लगाया जाता है।
दरअसल 15 अक्टूबर 1991 को सोमनाथ व्यास, राम रंग शर्मा ,हरिहर पांडे ने प्राचीन मूर्ति भगवान शंभू विश्वेश्वर की तरफ से अधिवक्ता मानबहादुर सिंह ,संकटा तिवारी के माध्यम से सिविल जज की अदालत में मुकदमा नंबर 610 सन 1991 दाखिल किया था और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद को पक्षकार बनाया था।
प्रकरण में मुकदमे की पोषणीयता के खिलाफ सिविल जज ने आदेश दिया था और वाद विन्दु दो मंदिर पक्ष के खिलाफ निर्णीत किया था जिसके खिलाफ मंदिर पक्ष ने निगरानी दाखिल किया था ।जिला जज से स्थानांतरित होकर प्रथम जिला जज के यहां निगरानी की सुनवाई हुयी
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हिंदू पक्ष के अनुसार विवादित परिसर मे शिवजी का लिंग स्वयंभु बताया जाता है इसलिए उसकी स्थापना के संबंध में नहीं बल्कि उसके प्रगट होने के बारे में साक्ष्य एकत्र की जा सकती है क्योंकि विवादित परिसर का एक बहुत पुराना इतिहास है इसलिए समय समय में जो परिवर्तन हुए उनके बारे में साक्ष्य अपेक्षित है और बिना साक्ष्य के उस पर निर्णय देना उचित नहीं है । धार्मिक स्वरूप एक ऐसा शब्द है जो धार्मिक भावनाओं से जुड़ा होता है इसलिए धार्मिक स्वरूप निर्धारित करते समय परिसर की केवल इमारतों का स्वरूप नहीं देखा जाएगा। तब अदालत ने कहा था कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप कैसा था वैसा ही बनाए रखने का प्रावधान किया गया है इस धारा में यह महत्त्वपूर्ण है कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप क्या था ।अगर यह विवादित है तो उपासना स्थल का धार्मिक स्वरुप विधि का प्रश्न नहीं है बल्कि विधि एवं साक्ष्य का मिलाजुला प्रश्न है। वादी मंदिर के अधिवक्ता का कहना है कि विवादित भवन में आज भी शिवलिंग स्थापित है ऐसे हैं साक्ष्य लिए जाने की आवश्यकता है।वादी हिंदु पक्ष का कहना है कि 15 अगस्त 1947 को विवादितपरिसर मंदिर का ही था जबकि प्रतिवादी गण के अनुसार उक्त तिथि को विवादित स्थल मस्जिद था इसलिए दोनों पक्षों से साक्ष्य लेकर यह साबित हो सकेगा कि विवादित परिसर का स्वरूप क्या था। पूरे वाद को या उसके किसी अंश को धार्मिक उपासना स्थल विशेष उपबंध नियमों के आधार पर निरस्त कर देना उचित नहीं है इस मामले में केवल एक भवन ही विवादित नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा परिसर विवादित है इसलिए धार्मिक स्वरूप तय करने में एक भवन तक सीमित नहीं रहा जा सकता बल्कि पूरे परिसर का धार्मिक स्वरुप तय होना है अदालत ने निचली अदालत के के फैसले को निरस्त कर दिया जिसके खिलाफ मस्जिद पक्ष अंजुमन इंतजामिया ने हाईकोर्ट में रिवीजन दाखिल की थी चौबिसों साल बाद जिसकी सुनवाई अंतिम तौर 12 सितंबर 2022 को हुयीअब फैसला आना बाकी है।यह भी बता दें 1998से 1918तक हाईकोर्ट के आदेश से कार्रवाई स्थगित थी।


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