
गंगा आरती,राजनैतिक, सामाजिक और वैवाहिक आयोजनों में 200 ले सकते है भाग
इन्नोवेस्ट न्यूज़ / 6 अप्रैल
– कोविड संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी का निर्देश
– गंगा आरती में 200 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट
– अनिवार्य रूप से मास्क/फेस कवर का प्रयोग संग सोशल डिस्टेसिंग जरुरी
वाराणसी जिलाधिकारी ने गंगा घाटों पर रोजाना आरती करने वाले समितियों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये पूर्व में महामारी अधिनियम 1897 व आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अन्तर्गत आवश्यक है कि किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन में प्रतिभाग करनें वाले व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक न रखी जाय। वर्तमान में यह देखने में आ रहा है कि घाट पर आयोजित होने वाले आरती कार्यक्रमों में अत्याधिक संख्या में व्यक्तियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है, तथा इस दौरान इनके द्वारा मास्क का भी प्रयोग नही किया जाता है। जनपद वाराणसी में प्रतिदिन अत्याधिक संख्या में कोविड-19 के मरीज पाये जा रहे है। इस प्रकार के कृत्य से संक्रमण बढ़ने की प्रबल सम्भावना है।
यह भी पढ़िए –
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद धर्मदेव का पंचतत्व में विलीन
मिक्सी से सोना की तस्करी,कीमत लगभग 32,89,530 रुपये
6 अप्रैल के शाम 696 कोरोना संक्रमितों की पहचान, 3 की मौत ,अब तो सावधानी है जरुरी
गुरु डीएम का है नया हिदायत , हुए संक्रमित तो नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव
विश्व स्वास्थ्य दिवस – सही आहार -सही विहार, स्वस्थ जीवन का है यही आधार
जिलाधिकारी गंगा आरती करने वाली समितियों को ने निर्देशित किया है कि गंगा घाट पर आयोजित होने वाले आरती के दौरान यह सुनिश्चित करायें कि कार्यक्रम में प्रतिभाग करनें वाले व्यक्तियों कि संख्या किसी भी दशा में 200 से अधिक न होने पाय। इसके अतिरिक्त सभी के द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क/फेस कवर का प्रयोग कराया जाय तथा सोशल डिस्टेसिंग के मानकों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यदि उपरोक्तानुसार गंगा आरती कार्यक्रम का आयोजन नही किया जाता है तो समितियों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत उचित विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
पढ़िए , विशेष में ……
इन्हें भी जानिए – आखिर क्यों …..मृत्यु सन्देश में “ RIP ” लिखना गलत
जानें, क्यों मनाई जाती है होली ….
इन्हें भी जानिए ,नुकसान रोज पपीता खाने से
पढ़िए ,जनेऊ क्या है और इसकी क्या है महत्ता
जिलाधिकारी ने सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेघ/भेलूपुर/कोतवाली को निर्देशित किया है कि अपने- अपने क्षेत्रान्तर्गत आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रम धार्मिक/राजनैतिक/सामाजिक/वैवाहिक/आदि में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 200 तथा अनिवार्य रूप से फेस मास्क/फेस कवर/सोशल डिस्टेसिंग के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करायें एवं उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
सुनिये , मुख्तार के बाँदा जेल शिप्ट होने पर क्या बड़ी बात कही विधायक अलका राय
सुनिये , युवा अधिवक्ता को आखिर क्यों BHU के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को चूड़ी पहनाने की कर रहा बात
वीडियो – जलती चिताओं के बीच होली