जनपद वाराणसी में सभी दुकानें व निजी कार्यालय सप्ताह के 04 दिवस मंगलवार, बुधवार, गुरूवार व शुक्रवार को खोली जायेंगी
सप्ताह के अन्य 03 दिवस शनिवार, रविवार व सोमवार को बन्दी रहेगी
दुकानों के खुलने हेतु पूर्व में सड़क के दायीं ओर व बायीं ओर तथा 50 प्रतिशत ऑड ईवेन के जारी किये गये पूर्व के नियम को समाप्त
अब सभी प्रकार की दुकानें, मार्केट, मार्केट कॉम्प्लेक्स आदि सप्ताह के उक्त 04 दिवसों में प्रातः 09 बजे से सायं 07 बजे तक खुलेगें
रात्रि 08 बजे से प्रातः 06 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन पूर्णतया निषिद्ध रहेगा
जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाना तथा 2 गज सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रत्येक जगह पालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा होगी कार्यवाही
यह व्यवस्था 15 अगस्त तक जनपद के संपूर्ण क्षेत्र में होगा प्रभावी