मुम्बई के गोवा के राह चलने वाली क्रूज से ड्रग्स जब्त किए जाने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान को गुरुवार को भी कोई राहत नहीं मिली। उनकी जमानत याचिका पर जमानत पर फैसला सुरक्षित रखते हुए 20 अक्टूबर की तारीख मुक्कर हुआ है यानि आर्यन को 20 तक जेल में ही रहना होगा। गुरुवार को मुंबई की स्पेशल कोर्ट में आर्यन के वकील अमित देसाई ने जमानत को देने तो एनसीबी के वकील ASG अनिल सिंह ने जमानत का जमकर विरोध किया। अनिल सिंह ने महात्मा गांधी का हवाला देकर जमानत नहीं देने की मांग की।
आरोप
बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान के खिलाफ एनडीपीएस कानून की धारा 27, 8सी एवं अन्य धाराओं में मामला दर्ज है। 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डेलिया क्रूज़ से आर्यन सहित आठ अन्य को हिरासत में लिया था। जहां से एनसीबी को 13 ग्राम कोकीन, पांच ग्राम मेफोड्रोन, 21 ग्राम चरस और एक्स्टेसी एवं 1.33 लाख रुपये मिले थे।