न मीडियागिरी न विदेश यात्रा, पढ़िए किन 14 शर्तों के बाहर आएगा आर्यन
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को क्रूज शिप ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आर्यन खान समेत दो अन्य आरोपियों को जमानत की 14 शर्तों के साथ 5 पेज का ऑर्डर जारी किया। आर्यन के लिए एक्ट्रेस जूही चावला ने जमानती बॉन्ड भरा है।
14 वो शर्तें जिनसे बंधे होंगे आर्यन
1 एनडीपीएस कोर्ट के पास पासपोर्ट जमा होगा ।
2 एनडीपीएस कोर्ट के आदेश के बिना देश छोडने पर पाबंदी ।
3 हर शुक्रवार को उन्हें एनसीबी ऑफिस में हाजरी ।
4 मामले से जुडे़ किसी भी कार्रवाई को लेकर मीडिया में कोई बयानबाजी नहीं।
5 पुलिस की अनुमति के बगैर वो मुम्बई भी छोड़कर जाने की मनाही ।
6 मामले से संबंधित सभी तारीखों पर अदालती सुनवाई में शामिल रहना होगा ।
7 जब भी उन्हें बुलाया जाएगा वे एनसीबी ऑफिस आना होगा ।
8 अन्य आरोपियों से बातचीत की मनाही
9 सोशल मीडिया पर केस से संबंधित कोई भी बात पोस्ट नहींन
10 गवाहों को प्रभावित और सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की मनाही
11 बेल के लिए एक लाख का बॉन्ड भरना जरूरी
12 जब इस केस में ट्रायल शुरू होगा तो किसी भी तरह से मुकदमे में देरी करने की कोशिश की मनाही।
13 कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कोर्ट की कार्यवाही और जांच को प्रभावित करे।
14 यदि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो एनसीबी सीधे जमानत रद्द करने के लिए आवेदन करने को स्वतंत्र
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