
– डॉ अजय कुमार पांडेय कानून विशेषज्ञ, सुप्रीम कोर्ट
कोलकाता उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (आयोग) के अनुसार, रेस्तरां जबरन ग्राहक पर सेवा शुल्क नहीं लगा सकते हैं, जिसने हाल ही में एक रेस्तरां को एक ग्राहक से वसूले गए सेवा शुल्क को मुआवजे की राशि के साथ वापस करने का आदेश दिया है। अध्यक्ष स्वपन कुमार महंती और सदस्य अशोक कुमार गांगुली की पीठ के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा जारी फेयर ट्रेड प्रैक्टिस के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक रेस्तरां बिल पर सेवा शुल्क निर्धारित करना पूरी तरह से स्वैच्छिक है और अनिवार्य नहीं है। आयोग ने निर्धारित किया कि शिकायतकर्ता द्वारा सेवा शुल्क के भुगतान पर रेस्तरां का आग्रह अवैध, दुर्भावनापूर्ण और कानून का उल्लंघन था। शिकायतकर्ता का मामला यह था कि उसने और उसके कुछ दोस्तों ने 2018 के अंत में याआचा कोलकाता रेस्तराँ में रात का भोजन किया था। भले ही उन्होंने बिल का भुगतान करने के बारे में आपत्ति व्यक्त की, जिसमें सेवा शुल्क शामिल था, प्रबंधक ने उन्हें सूचित किया कि यह उनके रेस्तरां में आवश्यक है। टकराव से बचने के लिए, शिकायतकर्ता ने पैसे का भुगतान किया, लेकिन बाद में मौजूदा प्रावधानों और सरकारी दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए एक कानूनी नोटिस रेस्तरां को भेजा और मुआवजे में 25,000 रुपय का अनुरोध किया। जब शिकायत का समाधान नहीं किया गया, तो शिकायतकर्ता ने रेस्तरां के खिलाफ “अवैध रूप से सेवा शुल्क लेने” के लिए वर्तमान उपभोक्ता मामला दर्ज किया। उपभोक्ता फ़ोरम ने कहा कि नोटिस दिए जाने के बावजूद रेस्टोरेंट ने जवाब में कोई लिखित बयान नहीं दिया। आयोग ने कहा कि भारत सरकार ने अप्रैल 2017 में निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं पर दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया है कि अन्य बातों के अलावा, सेवा शुल्क का भुगतान वैकल्पिक है और पूरी तरह से उपभोक्ताओं के विवेक पर है। फोरम ने तर्क दिया कि रेस्तरां के आचरण ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन किया है, यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता एक उपभोक्ता है।
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