वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी विवाद पर आया फैसला
सिविल जज (सीनियर डिविजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत द्वारा मंगलवार को दिया गया फैसला¹
नियमित पूजा अर्चना और अन्य विग्रहों के स्थान पर लाने की मिली इजाजत
ईद त्योहार के बाद कमीशन कार्यवाही के दौरान वकील कमिश्नर, पक्षकार और उनके अधिवक्ता के अलावा एक – एक सहयोगी उपस्थित रहने की छुट
बीते आठ अप्रैल को अदालत ने अधिवक्ता अजय कुमार को वकील कमिश्नर नियुक्त करते हुए कमीशन कार्यवाही का दिया था आदेश
21 अप्रैल को अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात फैसला सुरक्षित रखते हुए 26 अप्रैल की तिथि की थी तय
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