
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज मंगलवार को अदालत में सुनवाई की गयीं । दोपहर दो बजे तय समय पर अदालत में सुनवाई शुरू हुई। ज्ञानवापी परिसर की कमीशन की कार्यवाही पर सुनवाई शाम चार बजे तक जारी रही। इस दौरान सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र अग्रिम सुनवाई के लिए 11 मई की तिथि मुकर्रर कर दी है।
ज्ञानवापी परिसर में कमीशन की कार्यवाही कर रहे एडवोकेट कमिश्नर को बदलने के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में दाखिल प्रार्थना पत्र पर सोमवार को सुनवाई हुई थी। लगभग एक घंटे तक चली सुनवाई के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ताओं और एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ताओं के आरोपों को निराधार बताया है।
दूसरी ओर वादी पक्ष ने कमीशन की कार्यवाही सुनिश्चित कराने के लिए शासन -प्रशासन को निर्देश देने की अपील की। साथ ही तहखाना का ताला खोलकर कमीशन की कार्यवाही कराने के लिए जिला प्रशासन को आदेश देने की मांग की। वादी पक्ष की इस अपील पर अपना पक्ष रखने के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ताओं ने समय मांगा।
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