
– ज्ञानवापी प्रकरण पर किस वाद को पहले सुना जाय पर आज निर्णय
– वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश के न्यायालय में है यह मामला
– सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह प्रकरण सिविल जज की कोर्ट से जिला जज के कोर्ट में हुआ हैं हस्तांतरित
– न्यायालय को चार अलग-अलग वाद पर देना है अपना राय
– पहला, प्रतिवादी पक्ष द्वारा उपासना स्थल अधिनियम 1991 के उल्लंघन के आरोप से जुड़ा मामला
– मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को उपासना स्थल अधिनियम 1991का उल्लंघन बताया है
– सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को लोअर कोर्ट को हस्तांतरित किया है
– दूसरा, हिंदू पक्षकारों द्वारा कोर्ट कमिशन की रिपोर्ट की कॉपी देने के मांग पर
– तीसरा, पूर्व महंत कुलपति तिवारी द्वारा कमीशन के दौरान उजागर हुए शिवलिंग के पूजन अर्चन के अधिकार देने के मामले पर
– चौथा, ज्ञानवापी के तहखाने के पूर्वी गेट पर लगे ईट को हटाकर नए कोर्ट कमिश्नर द्वारा सर्वे कराने की मांग
– कोर्ट केस मेरिट के आधार पर किस मामले को पहले सुनेगा इस पर भी होगी सबकी नजर
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