26 मई को सुनी जाएगी ज्ञानवापी मसला पर उपासना स्थल अधिनियम 1991लागू होता है या नहीं

ज्ञानवापी मामले में कोर्ट में 26 मई को फिर से सुनवाई होगी। 26 मई को ऑर्डर 7/11 पर सुनवाई होगी। दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट की कापी देने और एक हफ्ते में आपत्ति मांगी हैं। पिछले सोमवार को वाराणसी की जिला जज की अदालत ने सुनवाई आज तक के लिए टाल दी थी।

आज मुख्य रूप से जिला जज की अदालत को यह तय कराना था कि अंजुमन इंतेजामिया के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में वाद सुनवाई योग्य पोषणीय है या नहीं। अब इसी बात का पहले निर्णय होना है कि विशेष उपासना स्थल अधिनियम 1991 लागू होता है या नहीं। वादी पक्ष के अधिवक्ता कमीशन कार्यवाही के वीडियो व फोटो इस वाद से जुड़े साक्ष्य हैं। पहले उनकी नकल दी जाए, फिर दोनों पक्षों से आपत्ति आने के बाद तय हो कि वाद पोषणीय है या नहीं। डीजीसी सिविल महेंद्र प्रसाद पांडेय ने कहा कि 1991 के पहले और बाद में भी यहां पूजा हो रही है। ऐसे में विशेष उपासना स्थल कानून लागू नहीं होता है। आज अदालत में वादी-प्रतिवादी के पक्षकारों और उनके अधिवक्ताओं के कुल 23 लोग ही थे ।

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