अवैध करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने  सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 (ए) को

अवैध करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 (ए) को

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्यों और उनकी पुलिस को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 (ए) के तहत सोशल मीडिया पर ‘फ्री स्पीच’ पर गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने से रोकने का आदेश दिया है। इसी कड़ी में कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस धारा के तहत जो भी केस दर्ज हुए हैं, उन्हें रद्द किया जाए। श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार के फैसले को लागू करने के दिशानिर्देश तय किए, जिसने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 (ए) को असंवैधानिक घोषित किया था। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि यह निर्देश केवल धारा 66ए के तहत लगाए गए आरोप पर लागू होगा और किसी मामले में अन्य अपराधों पर लागू नहीं होगा।

जानिए क्या है धारा
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 (ए) ने किसी भी व्यक्ति के लिए कंप्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करके आपत्तिजनक जानकारी भेजना एक दंडनीय अपराध था। इस नियम के तहत किसी व्यक्ति का ऐसी जानकारी भेजना भी दंडनीय अपराध था जिसे वह गलत मानता है। यहां तक कि अगर मैसेज से किसी को गुस्सा आए, असुविधा हो वो भी अपराध था। गुमराह करने वाले लिए ईमेल भेजना भी इस धारा के तहत दंडनीय अपराध माने गए थे।

2015 में एक्ट रद्द पर पुलिस दर्ज करती है मामले
इस नियम के तहत सोशल मीडिया पर ‘आपत्तिजनक, उत्तेजक या भावनाएं भड़काने वाले पोस्ट’ पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 19(1) (A) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताकर निरस्त कर दिया था। इस मामले में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज संस्था ने याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट का राज्य पुलिस को निर्देश
भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अगुवाई वाली एक पीठ ने “सभी पुलिस महानिदेशकों के साथ-साथ राज्यों के गृह सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों में सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने संबंधित राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में अपने पूरे पुलिस बल को आईटी एक्ट की धारा 66 (ए) के कथित उल्लंघन के संबंध में अपराध किसी भी शिकायत दर्ज न करने का निर्देश दें।

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