इनकम टैक्स पर बड़ी राहत, 7 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई आयकर नहीं

इनकम टैक्स पर बड़ी राहत, 7 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई आयकर नहीं

नए टैक्स स्लैब का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की 5 लाख की सालान आय की सीमा बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश किया। ये मोदी सरकार के दूसरा कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था। इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिल क्लास को बड़ी राहत दी। अब 7 लाख रुपए तक की कमाई वाले लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बता दें कि यह लिमिट पहले 5 लाख रुपए तक थी।

नए टैक्स स्लैब
आयटैक्स0-रु. 3 लाख 03-6 लाख5% 6-9 लाख10% 9-12 लाख15% 12-15 लाख20% 15 लाख रुपये से ऊपर30%

नए टैक्स स्लैब का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की 5 लाख की सालान आय की सीमा बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। इसी तरह, ओल्ड रिजीम के टैक्स स्लैब में भी बदलाव करते हुए 2.5 लाख रुपये की जगह अब 3 लाख रुपये की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 8 साल बाद आखिरकार इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ी।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नए आयकर स्लैब का ऐलान करते हुए कहा कि, अब से व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपये तक शून्य, 3 से 6 लाख रुपये तक 5%, 6 से 9 लाख रुपये 10%, 9 से 12 लाख रुपये 15%, 12 से 15 लाख रुपये तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% रहेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि अब नई टैक्स रिजीम अपनाने वालों को 15 लाख रुपये की एनुअल इनकम पर 45 हजार रुपये टैक्स देने होंगे।

हालांकि यह राहत नए टैक्स सिस्टम के तहत ही है। पुराने टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव नहीं हुआ है लेकिन बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 3 लाख रुपये हो गई है। तीन साल पहले वर्ष 2020 में नया टैक्स सिस्टम लाया गया था। इसमें अधिक टैक्स स्लैब और टैक्स की कम दरें रखी गई। हालांकि इस नए टैक्स सिस्टम में सभी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को हटा दिया गया।

वित्तमंत्री की नई घोषणा
* टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा
* रिटर्न के लिए नया आयकर फार्म जारी किया जाएगा
* वित्त मंत्री ने पांच बड़े अनाउंसमेंट किए हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास के लिए
* इनकम टैक्स छूट सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख




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