
संक्रमितों के घरों पर पोस्टर न लगे, SC में याचिका
इन्नोवेस्ट न्यूज़ / 1 dec
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-3 नबंवर से दिल्ली सरकार ने पर लगाई है रोक ये रोक
– पुरे देश में रोक लगाने की मांग
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दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना संक्रमित के घर के बाहर पोस्टर न लगाने के फैसले के बाद अब ये निरनय पुरे देश लागू करने की मांग उठाने लगी हैं। इसी मसले से जुड़ीं 05 नवंबर को एक याचिका sc में दायर की गई थी, जिसमें कोरोना पीड़ितों के घरों के बाहर चिपकाए जा रहे पोस्टरों पर रोक लगाने की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता कुश कालरा का कहना है कि कोरोना संक्रमितों की पहचान गोपनीय रखी जानी चाहिए, ताकि उनको अछूत ना समझा जाए। जिसपर केंद्र का पक्षकार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का तर्क था कि हालांकि इस नियम को निर्धारित नहीं किया गया है। इसके जरिए किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मरीजों के घरों के बाहर पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ दूसरे लोगों को संक्रमण से बचाना और उनकी रक्षा करना है। जस्टिस पीठ ने भी माना कि उनके साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जा रहा है। वहीं, कोर्ट ने कहा कि केंद्र के जवाब पर गुरुवार को चर्चा की जाएगी।
जानकारीं साझा करना गलत
सरकार ने अधिकारियों को अपने पड़ोसियों, निवासी कल्याण संघों या व्हाट्सएप समूहों के साथ COVID-19 मरीजों का विवरण साझा करने की अनुमति नहीं दी है। कोरोना संक्रमितों को गोपनीयता दी जानी चाहिए।
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