1 दिसंबर से फास्टैग जरूरी, 25 दिसंबर से बिना फास्टैग वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक 

1 दिसंबर से फास्टैग जरूरी, 25 दिसंबर से बिना फास्टैग वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक 


1 दिसंबर से फास्टैग जरूरी, 25 दिसंबर से बिना फास्टैग वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक  
इन्नोवेस्ट न्यूज़  / 24  dec

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-यात्रा के दौरान क्या मिलेगा छूट
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1 जनवरी से टोल प्लाजा से गुजरने वाले चार पहिया वाहनों पर फास्टैग जरूरी है। ऐसे में बिना फास्टैग वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 25 दिसंबर से रोक लगा दी जाएगी। अब सभी चार पहिया वाहनों में फास्टैग अनिवार्य होगा। नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग लगे वाहन को टोल टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। नए नियम के तहत यदि वाहन चालक 24 घंटे के भीतर लौट रहे हैं और फास्टैग वाहन पर लगा है तो टोल टैक्स में 50 फीसदी छूट मिलेगी। यानी एक तरफ का टोल टैक्स माफ हो जाएगा। ऐसा फास्टैग सिस्टम के प्रति वाहन स्वामियों को आकर्षित करने के लिए किया गया है। इसके पीछे डिजिटल कैशलेस प्रणाली को पूरी तरह लागू करने की भी सोच है। गौरतलब है कि  वाहन मालिक ऑनलाइन www.fastag.org आवेदन कर सकता है। 

 

 

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