होटल रमाडा के मिलावटी डोसा पर 2.10 लाख रुपये का जुर्माना

होटल रमाडा के मिलावटी डोसा पर 2.10 लाख रुपये का जुर्माना

 

होटल रमाडा के मिलावटी डोसा पर 2.10 लाख रुपये का जुर्माना
इन्नोवेस्ट न्यूज़  / 4  feb

 

जांच के दायरे में , सरसों का तेल, दूध, पनीर, खोवा, किशमिश, नमकीन, खीर, मिठाई, खजूर, काली मिर्च, बेसन, सेवई, केक, खीर कदम, सब्जी मसाला और बेसन के लड्डू  

आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ को रोकने के लिए  खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से लगातार खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ अभियान जाता है लेकिन कम ही ऐसे मामले सामने आते है जहां मिलावट करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जाय . लेकिन बीते जनवरी में विभाग ने अपने छापा के दरमियान लिए गए नमूनों में आरोप सिद्ध होने पर 28 लोगों पर 7.57 लाख रुपये जुर्माना चार्ज किया है ।

मिलावटी डोसा पर 2.10 लाख रुपये जुर्माना  
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन नेजिलाधिकारी के निर्देश पर जनवरी माह में अभियान चलाकर  562 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया था और 126 खाद्य सामग्रियों का नमूने लिया था ।नमूने के इस सामग्रियों को जांच के बाद लखनऊ प्रयोगशाला से आये रिपोर्ट के आधार पर जुर्माना लगाया जाता है।  मामले की पूरी सुनवाई अपर जिलाधिकारी (नगर) ने कोर्ट में होने के बाद प्रतिष्ठानों और संचालकों द्वारा जुर्माना वसूला जाता है और ऐसा न करने पर उनके खिलाफ आरसी जारी की जाती है । इसी कार्यवाही के तहत होटल रमाडा के रेस्टोरेंट में मसाला डोसा मिक्स में मिलावट पाए जाने पर सबसे अधिक जुर्माना 2.10 लाख फरमान जारी हुआ । इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से लेकर जनवरी तक 157 वादों का सुनवाई करते हुए 40 लाख 54 हजार रुपये जुर्माना जारी किया गया है।

 

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