
– त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव
गुरु डीएम का है नया हिदायत , हुए संक्रमित तो नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव
इन्नोवेस्ट न्यूज़ / 6 अप्रैल
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले फेस की शुरुआत 7 अप्रैल से ब्लाक पर नामांकन प्रक्रिया के साथ शुरू होगा । जिलाधिकारी ने आज नामांकन के दौरान कोरोना से अपना बचाव करने की हिदायत दिया है। जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा द्वारा आज थाना मिर्जामुराद थाना कपसेठी में शांति समिति की बैठक ख़ास बातें बात कही गयी। इस में बैठक एसडीएम राजातालाब, एडीएम वित्त सहित सम्बंधित अधिकारी प्रत्याशी व संभ्रांत नागरिकगण उपस्थित रहे।
सुनिये , मुख्तार के बाँदा जेल शिप्ट होने पर क्या बड़ी बात कही विधायक अलका राय
बैठक में यह रहा हिदायत
– चुनाव प्रक्रिया में भीड़भाड़ करके कोरोना संक्रमित होने पर चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे और अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। प्रत्याशी बन कर चुनाव लड़ने की प्रत्याशा में पांच साल इंतेज़ार करना पड़ेगा।
– प्रत्याशियों के कोरोना संक्रमित होने पर चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे लिहाजा मास्क लगायें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और दूसरों को भी कड़ाई से पालन करायें।
– ब्लाक पर नामांकन कक्ष में तीन लोगों को प्रवेश कर सकेंगे जिनमें प्रत्याशी, प्रस्तावक और वकील/सलाहकार होंगे ।
– चुनाव आचार संहिता के अनुसार जुलूस नहीं निकला जायेगा साथ ही पांच से अधिक लोगों के इकठ्ठा होने पर पाबन्दी।
यह भी पढ़िए –
6 अप्रैल के सुबह 401 कोरोना संक्रमितों की पहचान
दर्शन कर वापसी में गोली मारकर हत्या
खबरें फटाफट- खबरों का फटाफटअंदाज
जानिए कंटेनमेंट जोन बनाने के नियम , संभलिए क्योंकि सरकार हो रही है सख्त</a
– नामांकन के दौरान पहले से परमिशन प्राप्त एक गाड़ियों से प्रत्याशी नामांकन स्थल तक पहुँच सकता है जिसे 100 मीटर की परिधि के बाहर छोड़ना होगा।
– शुक्ल जमा एसबीआई की सभी शाखा के अलावा कामन सर्विस सेंटर पर भी जमा हो रहा है साथ ही नामांकन स्थल पर भी नक़द जमा कर सकते है।
– ग्राम स्तरीय सभी अधिकारी/ कर्मचारी शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक क्षेत्र में भ्रमण करेंगे जो असामाजिक गतिविधियों में लिप्त शराब बांटने, पैसे बांटने, जहरीली शराब व नकली शराब सस्ते में बेचने वालों या अफवाहें फैलाने वालों की सूचना कंट्रोल रूम को देंगे।
– कर्मचारियों को किसी प्रत्याशी के पक्ष/विपक्ष में कोई गतिविधि में पाये जाने तथा कोई घटना की सूचना सम्बंधित कर्मचारी द्वारा न दिये जाने पर सीधे कार्यवाही करते हुए उसे उसी दिन उसी समय बर्खास्त और उसके खिलाफ एफआईआर भी की जायेगी।
– सार्वजनिक स्थल, सरकारी सम्पत्तियों भवनों, स्कूल की दीवारों, विद्युत पोल पर वाल राइटिंग, पोस्टर चिपकाने तथा बैनर टांगने की मनाही ।
सुनिये , युवा अधिवक्ता को आखिर क्यों BHU के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को चूड़ी पहनाने की कर रहा बात
पढ़िए , विशेष में ……
इन्हें भी जानिए – आखिर क्यों …..मृत्यु सन्देश में “ RIP ” लिखना गलत
जानें, क्यों मनाई जाती है होली ….
इन्हें भी जानिए ,नुकसान रोज पपीता खाने से
पढ़िए ,जनेऊ क्या है और इसकी क्या है महत्ता
महामूर्ख सम्मेलन में भीड़ , देर रात तक कवियों ने गुदगुदाया
वीडियो – जलती चिताओं के बीच होली