
शाम 4 बजे के बाद गंगा घाट पर पहरा ,जाना हुआ प्रतिबंधित , पार्क के दरवाजे भी चार बजे
इन्नोवेस्ट न्यूज़ / 12 अप्रैल
वाराणसी के जिलाधिकारी ने बेकाबू होते कोरोना को लगाम देने के लिए अपने महामारी अधिनियम के विशेष अधिकारों के तहत वाराणसी जनपद के नागरिकों पर निम्न प्रतिबंध लगाए है ।
1 नगर निगम सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत सभी प्रकार के सार्वजनिक पार्क, स्टेडियम व अन्य पार्क सायंकाल 04.00 बजे के बाद बंद ।
2 समस्त घाटों पर प्रातः 06.00 बजे से पूर्व तथा सायंकाल 04.00 बजे के उपरान्त जन-सामान्य का जाना प्रतिबंधित किया जाता है। इसमें केवल आरती के आयोजक, उनके न्यूनतम आवश्यक अर्चक, घाट पर स्थित घरों के सदस्य, नाविक, नाव से यात्रा करने वाले पर्यटक इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। साथ ही अन्तिम संस्कार करने वाले तथा इससे जुड़़े हुए लोग भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिन पर्यटकों द्वारा नाव का प्रयोग किया जायेगा वे केवल नाव पर चढ़ने व उतरने के लिए घाट का प्रयोग करेंगे व किसी भी दशा में धाट पर नहीं रूकेंगे।
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3 धार्मिक स्थलों व परिवार के सामाजिक आयोजनों में बंद भवन में अधिकतम 100 व खुले स्थानों के परिसरों में अधिकतम 200 लोगों के इकट्ठा होने के आदेश दिये गये थे। इस सम्बन्ध में अब
A – किसी भी बन्द स्थान यथा हाॅल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों तक ही फेस माॅस्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनेटाइजर एवं हैण्ड बाॅश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ
B – खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता तक किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस माॅस्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनेटाइजर एवं हैण्ड बाॅश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।
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4 जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन व जनसामान्य का घर से बाहर निकलना रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध धार्मिक स्थलों पर भी लागू रहेगा। अतः रात्रि 09.00 बजे के बाद किसी भी जनसामान्य का धार्मिक स्थलों के आसपास या धार्मिक स्थलों के अन्दर जाना प्रतिबंधित किया जाता है।
5 जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा तथा 2 गज सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा। साथ ही महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन करेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही ।
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