बनारस डीएम का फरमान , शनिवार और  रविवार को बंद रहेगा सारा कामधाम

बनारस डीएम का फरमान , शनिवार और रविवार को बंद रहेगा सारा कामधाम

बनारस डीएम का फरमान , शनिवार और रविवार को बंद रहेगा सारा काम – धाम
इन्नोवेस्ट न्यूज़ / 15 अप्रैल

जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्तमान में ‘नोवल कोरोना वायरस‘ का संक्रमण पुनः तीव्र गति से बढ़ रहा है व विगत कुछ दिनों से जनपद वाराणसी में 1500 से आधिक संक्रमित के पहचान के कारण महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी किया है जो जनपद वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांकः 15.04.2021 की रात्रि से दिनांकः 03.05.2021 की प्रातःकाल तक प्रभावी होगा

1 जनपद वाराणसी में प्रत्येक शनिवार व रविवार को समस्त प्रकार की दुकान, मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बार, आबकारी दुकानें बंद रहेंगे। इस सप्ताहांत के दौरान दौरान दूध, सब्जी, ब्रेड, फल आदि सामग्री बेचने की दुकानें पूर्वान्ह 10.00 बजे तक खोली जा सकती हैं। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के सभी कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

2 उक्त सप्ताहांत अवधि में जिन लोगों की पारिवारिक कार्यक्रमों की अनुमतियां पूर्व में जारी हो गई हैं, वे इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

3 इस दौरान यात्रीगण, मरीज, कोविड टेस्ट कराने वाले व्यक्तियों तथा वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों के आवागमन व इनके वाहनों/टैक्सी/ऑटो/व ई-रिक्शा पर प्रतिबंध नहीं होगा।

4 पूर्व में जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन व जनसामान्य का घर से बाहर निकलना व सभी व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियों को रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक प्रतिबंधित किये जाने के आदेश दिये गये थे।

5 रात्रिशिफ्ट के सरकारी कर्मचारीगण अपने कर्मचारी पहचान पत्र के साथ और सभी शहर से गुजरने वाले मालवाहक वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बस स्टैैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट के यात्रीगण अपनी टिकट के साथ प्रतिबंध से मुक्त होंगे।

6 प्रतिबंध धार्मिक स्थलों पर भी लागू रहेगा। अतः रात्रि 08.00 बजे के बाद किसी भी जनसामान्य का धार्मिक स्थलों के आसपास या धार्मिक स्थलों के अन्दर जाना प्रतिबंधित किया जाता है।

7 आटो व ई-रिक्शा में अधिकतम 04 व्यक्तियों से अधिक सवारियों को बिठाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

8 जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा तथा 2 गज सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा। साथ ही महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन करेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही बढ़ाई जाएगी।

स्थिति की गम्भीरता एवं तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए उक्त प्रतिबन्धों को तत्काल प्रभावी किया जाना आवष्यक है और समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करना सम्भव नही है, अतएव यह आदेश एक पक्षीय रुप से पारित किया जा रहा है।

 

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