सरल भाषा में जानिये , 31 मई तक छूट और पाबंदियों को

सरल भाषा में जानिये , 31 मई तक छूट और पाबंदियों को

इन्नोवेस्ट न्यूज़  – 23  मई
पांचवी बार कोरोना तालाबंदी के लिए जिलाधिकारी का आधिकारिक स्पस्टीकरण आ ही गया। पिछली बार की ही तरह इस बार भी पुराने नियमों का हवाला है। आइये जानते है 31 मई के सुबह सात बजे तक प्रभावी रहने वाले कोरोना बंदी का पूरा विवरण  …. 

– इस बार भी जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन व जनसामान्य का घर से बाहर निकलना तथा सभी व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी

– कोरोना कर्फ्यू के दौरान जनपद वाराणसी में समस्त प्रकार की दुकान, शाॅपिंग काॅम्प्लेक्स, माॅल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे

– किसी भी तरह की सार्वजनिक व धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी

जनपद में चल रहे निर्माण कार्योें से सम्बन्धित विद्युत, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिोनिक्स, हार्डवेयर एवं बिल्डिंग निर्माण सामग्री की दुकानें अपरान्ह 01 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के पालन तथा सेनेटाइजर एवं मास्क के प्रयोग की अनिवार्यता के साथ खोली जा सकती हैं

अपरान्ह 01.00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त
– दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट
– भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें, 
– मिठाई की दुकानें, सब्जी मण्डी/फल मण्डी
–  भाँग बीयर और शराब की दुकानेंप्रतिबंध से ये होंगे मुक्त  
–  किसी भी तरह की सार्वजनिक व धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित
–  मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, सर्जिकल दुकानें,
– मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके ऑफिस
– निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक,
–  अस्पताल, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल को होने वाली, सामग्रियों की आपूर्ति,
–  आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं
– सभी कुरियर, ई-कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, गोदाम व उनके कर्मचारी व वाहन
– पेट्रोल पम्प, गैंस एजेंसी, ऑक्सीजन गैस के वेंडर्स / सप्लायर्स, न्यूज पेपर वेंडर
–  औद्योगिक गतिविधियां, हार्डवेयर की दुकान, सरकारी निर्माण कार्य
– आवागमन के सरकारी व निजी साधनों, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं
– बीज व खाद की दुकान, कोटे की उचित दर की दुकान व गेहूँ कय केन्द्र इस प्रतिबंध से मुक्त
–  दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्ति
–  यात्रीगण, मरीज, कोविड टेस्ट कराने वाले व्यक्तियों तथा वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों के आवागमन व इनके वाहनों/टैक्सी/ऑटो/व ई-रिक्शा पर प्रतिबंध नहीं
– सरकारी कर्मचारीगण अपने कर्मचारी पहचान पत्र के साथ और सभी शहर से गुजरने वाले मालवाहक वाहन प्रतिबंध से मुक्त
– बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट के यात्रीगण अपनी टिकट के साथ प्रतिबंध से मुक्त
–  होम डिलीवरी करने वाली कम्पनियों , रेस्टोरेंट के किचन जो विभिन्न सरकारी विभागों खान-पान की सप्लाई
– विद्युत विभाग के कर्मचारी जो मीटर रीडरों  बिलिंग सेन्टरों पर कार्यरत कार्मिकों तथा विद्युत आपूर्ति व्यवस्था से संबंधित

उलंघन पर कार्यवाही  
उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही बढ़ा जाएगी । यह आदेश महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्याः 3 सन् 1897) व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के कम में हैं। आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना किये जाने पर महामारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही होगी ।

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