आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है और 1 अप्रैल से जो भी पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़े नहीं होंगे वह सभी कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे। साथ ही इससे जुड़े कई अन्य कार्यों में जैसे लोन, क्रेडिट कार्ड लेना और बैंकिंग से जुड़े कई अन्य कामों में ऐसे लोगों को दिक्कत आएगी। पैन कार्ड और आधार कार्ड बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं।
पैन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से आप कोई भी सरकारी और प्राइवेट काम करवा सकती हैं। इस कार्ड को आपकी आइडेंटिटी की तरह भी माना जाता है। हर जरूरी काम में अक्सर आपको पैन कार्ड की जरूरत लगती है लेकिन अगर आपके पास अभी तक पैन कार्ड नहीं है तो अब आपको सरकारी ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है।
कई बार पैन कार्ड बनवाने में भी लोगों का पैसा बर्बाद हो जाता है। आप ऑनलाइन ही पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसे सीधा अपने घर पर मंगवा सकती हैं।
जानें पैन कार्ड बनवाने का यह प्रोसेस
पैन कार्ड के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको सरकारी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा।
इसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर इस फॉर्म को आपको ओपन करके सभी जानकारी को भरना होगा। इसमें आपको पैन कार्ड है या नही है इसमें से एक ऑप्शन को भी सेलेक्ट करना होगा। साथ ही नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भरने के बाद इसे सबमिट करना होगा।
अब आपको अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स को इस फॉर्म में अपलोड करना होगा। इसके बाद सभी की सही से जांच करके फॉर्म सबमिट कर दीजिए। पैन कार्ड की फीस भरने के लिए आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा। फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा।
सबमिट करने के बाद 15 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर जेनरेट होगा। इससे आप अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं। जब पैन कार्ड बन जाता है तो उसे भारतीय डाक के जरिए आपके घर भेज दिया जाता है।
पैन कार्ड फॉर्म से जुड़ी हुई जानकारी
आपको बता दें कि आप फॉर्म 49A या फॉर्म 49AA भर पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय नागरिकों या कंपनियों को फॉर्म 49A और विदेशियों को फॉर्म 49AA ही भरना चाहिए। अगर को नाबालिग और छात्र होतो वह फॉर्म 49A भर कर पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता हैं।
यह दोनों ही फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन मौजूद होते हैं। दोनों फॉर्म में ये सभी जानकारी भरनी होती है जैसे निर्धारण अधिकारी कोड, नाम, पता, आपकी जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और आधार कार्ड नंबर, आदि। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म पर हस्ताक्षर कर और दस्तावेजों की कॉपी लगाकर TIN-NSDL के ऑफिस भेजना होता है।
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