काशी विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन पर शुल्क के अफवाह फैलाने के आरोप में नौ नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज
मंदिर PRO अरविंद शुक्ला के तहरीर पर चौक थाने में मुकदमा
मुकदमा में अजय शर्मा, आशीष धर, रति हेगड़े, विक्रम, भवतेश शर्मा, आरती अग्रवाल, हेमा सहित नौ लोगों और अन्य अज्ञात
मुकदमा आईपीसी की धारा 120 (बी), 153 (ए), 295 व 506 और आईटी एक्ट के तहत दर्ज
मंदिर का आरोप, दो मार्च को आरोपी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आए थे। अजय शर्मा ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के परिसर स्थित काउंटर से 500 रुपये की दान पर्ची कटवाई और उस पर जानबूझकर साजिश के तहत स्पर्श दर्शन लिखवा दिया। जिसे साजिश के तहत सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इससे मंदिर, प्रशासन, ट्रस्टीगण, जनप्रतिनिधियों और सरकार की छवि धूमिल हुई।
मुकदमें में आपराधिक षड्यंत्र, धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने का प्रयास, किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने का आशय और आपराधिक धमकी के आरोप
भारतीय दंड संहिता की उक्त धाराओं के तहत अधिकतम तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
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