

मिठाइयों का स्वाद जरूर चखे लेकिन ये भी जाने एक्सपायरी डेट है कब
इन्नोवेस्ट न्यूज़ / 1 nov
– जानिये खाद्य सामग्रियों के लिए क्या है नया कानून
– मिठाई विक्रेता नियमों का कर रहे है अनदेखा
आम जनता के स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकने के लिए एक नए नियम के अनुसार मिठाई बनते ही ट्रे पर एक्सपायरी डेट की पर्ची लगाया आवश्यक कर दिया गया है। ताकि मिठाई की एक्सपायरी डेट ग्राहक को साफ-साफ दिखे जिससे उसे साफ और ताजा खाद्य सामग्री सुलभ हो सके। नियम के अनुसार सभी मिठाई विक्रेताओं को बेचने के लिए रखी खुली मिठाइयां संग अन्य खाद्य पदार्थो पर समाप्ति तिथि ( एक्सपायरी डेट ) भी शो करना जरुरी है। इसके लिए विक्रेताओं को खाद्य सामग्री या मिठाईयों की ट्रे पर एक्सपायरी डेट का लेबल लगाना अनिवार्य है। एक अक्टूबर से यह नियम लागू हैं, मगर मिठाई विक्रेता इस नियम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आम तौर पर मिठाई की दुकानों में मिठाई के नाम और कीमत तो दिख जाते है लेकिन आज भी समाप्ति तिथि का कोई उल्लेख नहीं दिखता ।
यह है नया नियम
एक अक्टूबर से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूरे देश में मिठाई की लेकर नया नियम लागू कर दिया है। पहले यह नियम जून में लागू होना था, मगर कोरोना संक्रमण के चलते इसे सितम्बर तक बढ़ा दिया गया था । एफ एस एस ए आई ( भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ) ने आम लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह कदम उठाया है। उपभोक्ताओं को बासी, खाने की अवधि समाप्त होने पर या दुषित खाद्य बेचने से रोकने के लिए यह कानून प्रभावी हो गया है । इससे ग्राहकों को खरीद करने से पहले यह पता चल जाएगा कि कौन-सी मिठाई कितने दिनों तक खाई जाने योग्य है। इसका उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सोया रहता है विभाग
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जागरुकता अभियान के अभाव में दीपावली और उनके पास के पर्व पर जमकर मिठाई खरीदी जाती है , भले ही कुछ दुकानों पर ही मिठाई के ट्रे में ‘बेस्ट बिफोर’ लगा रखा है। लेकिन अधिकाँश अभी इसकी जरूरत ही नहीं समझ रहे है। आने वाले त्योहारों पर मिलावटी खोवे की खूब जोर रहता है और विभाग ग्राहकों को बीमार होने से बचाने लिए एक या दो जगहों पर कागजी कार्यवाही कर फिर एक साल के लिए सो जायेगी। उन्हें जनता के स्वास्थ्य से ज्यादा अपने जेब की चिंता सताती है।
ये है सजा का प्रावधान
एफएसएसआइ ने खाद्य पदार्थ के उत्पादन, भंडारण, वितरण, प्रसंस्करण, पैकेजिग, परिवहन, आयात-निर्यात , बिक्री आदि से संबंधित व्यवसाय के लिए लाइसेंस व निबंधन अनिवार्य कर दिया है। वहीं मिलावटी मिठाई बेचने पर छह माह की सजा और पांच लाख रुपये तक जुर्माना तय है।बिना लाइसेंस के कारोबार करना FSS कानून 2006 की धारा 63 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके तहत अधिकतम छह माह की सजा एवं अधिकतम पांच लाख तक जुर्माना का प्रावधान कर दिया गया है।
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