बनारस सहित 13 जिला में पटाखा बेचना और जलाना प्रतिबंधित

बनारस सहित 13 जिला में पटाखा बेचना और जलाना प्रतिबंधित

वाराणसी सहित 13 जिलों में पटाखा चलाना प्रतिबंधित
इन्नोवेस्ट न्यूज़ / 10 nov

– NGT के आदेश के बाद UP सरकार का कदम
– 30 नवम्बर तक जारी रहेगा ये प्रतिबन्ध

उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी सहित 13 जिलों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश की वजह वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक होना बताया गया है। प्रदेश में स्मॉग और वायु प्रदूषण को देखते हुए लखनऊ के साथ ही 13 जिलों पर ये लगाम लगाया है। आतिशवाजी पर बैन किया गए जिलों के लोग दीपावली की रात पटाखों के अन्य तकनीकि का प्रयोग कर दिवाली मना सकते हैं। ऐसा एनजीटी के निर्देश के बाद प्रदेश सरकार ने लखनऊ, वाराणसी,मुजफ्फरनगर, आगरा, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, कानपुर, मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपत तथा बुलंदशहर में आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। जो 30 नवम्बर तक जारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि प्रदेश के 62  जिलों में भी सिर्फ ग्रीन क्रेकर्स का ही प्रयोग हो सकेगा। 30 नवंबर के बाद प्रदूषण के स्तर पर सरकार के समीक्षा के बाद निर्णय लेगी । ये आदेश मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी है।

 

 

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