क्रिकेटर शिखर धवन पर वाराणसी के अदालत में परिवाद दाखिल

क्रिकेटर शिखर धवन पर वाराणसी के अदालत में परिवाद दाखिल

 

क्रिकेटर शिखर धवन पर वाराणसी के अदालत में परिवाद दाखिल
इन्नोवेस्ट न्यूज़ / 27 jan

बात निकलती है देर ही जाती है यही मामला क्रिकेटर शिखर धवन के साथ भी है । बनारस यात्रा के दरमियान गंगा की लहरों पर नाव की सवारी के दौरान गंगा नदी में साइवेरियन पक्षियों को नाव पर दाना खिलाने को लेकर क्रिकेटर शिखर धवन के खिलाफ अधिवक्ता द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) दिवाकर कुमार की अदालत में परिवाद दाखिल किया गया । अदालत ने परिवाद की पोषणीयता (विचारण योग्य है या नहीं) इस पर सुनवाई के लिए 6 फरवरी को होनी है । अधिवक्ता सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने दाखिल परिवाद में कहा कि क्रिकेटर शिखर धवन ने सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर 23 जनवरी को गंगा नदी में प्रवासी पक्षियों को दाना खिलाने की तस्वीर पोस्ट की थी। बर्ड फ्लू आशंका में एहतियातन सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने दाना खिलाने पर रोक लगा दिया है, जिसका उलंघन शिखर धवन ने किया। उनका चालान न करके गंगा में सैर कराने वाले नाविक का चालान कर दिया गया और नौका संचालन पर रोक लगा दिया गया। प्रशासन के आदेश का उलंघन शिखर धवन ने किया है। ऐसे में शिखर को तलब कर द‍ंडित किया जाना चाहिये ।

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