
कोरोना के खिलाफ –
मास्क हुआ जरूरी , रात 9 बजे तक ही दुकान खोलने की आजादी
इन्नोवेस्ट न्यूज़ / 25 मार्च
जिलाधिकारी तथा एसएसपी ने संयुक्त रूप से ट्रैफिक पुलिस लाइन में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, होली व शबेबरात के त्योहार के साथ साथ कोरोना के प्रकोप से निपटने के लिए आने वाले दिनों में प्रभावी कार्यवाही करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किया गया है । ये आदेश निम्न होंगे।
* मेरिट के आधार पर 107/16 की कार्रवाई करने के निर्देश ।
* असलहा जमा कराने की कार्यवाही 27 मार्च तक सुनिश्चित किये जाने का निर्देश।
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* कोरोना से सम्बंधित सुरक्षा नियमों का प्रसारण चौराहों के पब्लिक एड्रेस सिसटम से तथा मोबाइल गाड़ियों से कराने का निर्देश।
* मास्क न लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का न करने वालों के खिलाफ शुक्रवार से जुर्माना लगाने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। घाटों पर गंगा आरती में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो ।
* किसी भी सरकारी कार्यालय, अस्पताल, दुकानों, रेस्टोरेंट, मार्केटिंग काम्प्लेक्स, बैंकों जैसी जगहों पर बिना मास्क के प्रवेश पर पाबंदी।
* दवा की दुकानों को छोड़कर रात 9:00 बजे अन्य सामान्य दुकाने बंद करना होगा कोई भी मार्केट या भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर लोग इकट्ठा न होने का आदेश
।
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* शराब का सेवन करने वालों को घाट पर जाने से कड़ाई से रोका जाय कोई भी नदी में नहाने की मनाही। रामनगर साइड में विशेष और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का निर्देश।
* खाद्य सुरक्षा विभाग को होली पर्व पर नकली खाद्य सामग्रियों की बिक्री से रोकने हेतु अधिक से अधिक सैम्पलिंग कर प्रभावी कार्यवाही करने का निर्देश।
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